शादी के बाद सरनेम (Surname) कैसे बदलें – पूरी जानकारी 2025
विवाह के बाद बहुत सी लड़कियां अपना सरनेम बदल लेती हैं और शादी के बाद या पहले लड़कियों को अपना सरनेम बदलने में कोई अड़चन नहीं होती है जबकि लडको को बहुत परेशानी होती है और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जबकि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको दो तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
पहला: अगर विवाह के पूर्व आपके सभी सैक्षिक प्रमाण पत्रों में आपका सर नेम xxxxx लिखा है और आपका पैन, आधार, वोटर कार्ड, बैंक खाता में भी आपका सरनेम xxx लिखा है तो बिल्कुल मत डरिए। आप तनाव मुक्त होकर नौकरी की तैयारी करिए। अब अगर मान लेते हैं आपकी शादी नौकरी लगने के बाद हुई और अब आप अपना सर नेम बदलना चाहती हैं। तो आप सिंपल एक हलफनामा नोटरी से बनवाकर अपने विभाग में देकर अपना सरनेम चेंज करा सकती हैं। आप जिस विभाग में नौकरी कर रहीं हैं। वहां के जो भी अधिकारी होंगे वे आपको सब कुछ विस्तार से बता देंगे।
अब नंबर आता है कि पैन कार्ड, आधार में सरनेम कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले आप आधार में अपना सरनेम चेंज कराएं। इसके बाद पैन में सरनेम चेंज कराने में बहुत सावधानी रखनी होगी। अगर आपका पैन पहले से बना है तो ध्यान रखें सरनेम बदलने के बाद नए पैन के लिए भूल कर भी आवेदन न करें बल्कि पहले से आवंटित पैन में करेक्शन करवाएं। उसके लिए आपको प्रूफ के लिए कौन से कागज देने होंगे? इसकी पूरी और सही जानकारी के लिए आपको अपने क्षेत्र में स्थित UTI/NSDL के ऑफिस से संपर्क करना होगा। भूल कर भी करेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन न करें। और ना ही किसी दलाल या साइबर कैफे से यह काम करवाएं। आप अपना काम खुद करें। पैन में करेक्शन करवाने की सरकारी फीस एक सौ सात रुपए है। जिसकी आपको रसीद मिलती है। जो भविष्य में काफी काम आती है। दस दिनों के अंदर आपका नया पैन कार्ड बनकर आपके घर आ जायेगा। उसकी फोटो कापी करवा कर बैंक में भी जमा कर दीजिए। अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों में करेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका पैन बनकर आ जाए तो उसे अपने आधार से लिंक कर लें। लेकिन ध्यान रखें पैन को आधार से लिंक करते समय आपके पैन का डाटा और आधार का डाटा एक सा होना चाहिए। दोनो कार्ड में पिता का नाम होना चाहिए पति का नाम नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी अंतर होने पर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होगा।
दूसरा : आयकर विभाग पैन में करेक्शन के लिए आधार को नहीं मानता है। लेकिन अगर आप पहली बार नया पैन लेती हैं उस स्थिति में आपका आधार मान लेता है और आपको नया पैन दे देता है। इसके बाद फिर आधार नहीं मानता है।
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